उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: March 25, 2021 8:55 am IST

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कथित तौर पर साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बृहस्पतिवार को रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुखिम की याचिका पर सुनवाई की। मेघालय उच्च न्यायालय ने मुखिम के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमने अपील को मंजूर कर लिया है।’’

न्यायालय ने 16 फरवरी को मामले में सुनवाई पूरी की थी और कहा था फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

मुखिम के वकील ने उच्चतम न्यायालय में दलील दी थी कि तीन जुलाई 2020 को एक जानलेवा हमले से जुड़ी घटना के संबंध में किए गए पोस्ट के जरिए वैमनस्य या संघर्ष पैदा करने का कोई इरादा नहीं था।

भाषा गोला अनूप

अनूप


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