गुरुग्राम में बच्ची से दुष्कर्म मामले की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई को तैयार उच्चतम न्यायालय

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गुरुग्राम में बच्ची से दुष्कर्म मामले की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई को तैयार उच्चतम न्यायालय

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  • Publish Date - March 20, 2026 / 12:35 PM IST,
    Updated On - March 20, 2026 / 12:35 PM IST

नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम में चार वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म की घटना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने की शुक्रवार को सहमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा किए गए तत्काल उल्लेख का संज्ञान लिया और मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि बच्ची ने मजिस्ट्रेट के समक्ष भयावह घटना का विस्तृत बयान दर्ज कराया है, इसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

रोहतगी ने दलील दी, “कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज नहीं लिए गए। घरेलू सहायिकाओं की संलिप्तता बताई जा रही है।”

प्रधान न्यायाधीश ने प्रारंभ में याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा जिस पर वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि संबंधित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, जबकि बच्ची के पिता गुरुग्राम में कार्यरत हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि इस “भयावह मामले” में “देश की शीर्ष अदालत से एक संदेश जाना चाहिए।”

भाषा खारी मनीषा

मनीषा