उच्चतम न्यायालय एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने संबंधी याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा

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उच्चतम न्यायालय एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने संबंधी याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा

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  • Publish Date - July 28, 2022 / 04:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दायर उस याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड के परिसीमन के आधार पर दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) के चुनावों को स्थगित करने को चुनौती दी गई है।

न्यायालय ने केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद इस मामले की सुनवाई को पांच अगस्त तक स्थगित कर दिया।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश होने वाले वकील लिखित नोट या दलीलें भी दाखिल कर सकते हैं।

केंद्र की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

भाटी ने न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ से कहा, ‘‘मैं जवाब दाखिल करने का अनुरोध कर रही हूं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को पांच अगस्त को सूचीबद्ध करें।’’

उच्चतम न्यायालय ने 20 जुलाई को कहा था कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय एजेंसी सहित सभी प्रतिवादियों के सरकारी वकीलों को याचिका की प्रति अग्रिम में सौंपने की छूट दी जाती है।

‘आप’ ने याचिका में केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और एमसीडी को प्रतिवादी बनाया है।

‘आप’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि दिल्ली में तीन निगम थे और उनके कार्यकाल इस वर्ष मई के मध्य में समाप्त हो गये थे।

दिल्ली में नगर निगम वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश