नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) केंद्र सरकार द्वारा उपचारात्मक याचिका लंबित होने की बात कहे जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति से संबंधित याचिकाओं पर 20 मई को विचार करेगा।
उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई, 2024 के नौ-न्यायाधीशों की पीठ के उस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को सितंबर 2024 में खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों में निहित है।
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, जो केंद्र द्वारा खदानों और खनिज विकास के विनियमन से संबंधित है।
पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद, केंद्र ने शीर्ष अदालत में उपचारात्मक याचिका दायर की थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ से मामले को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दायर की गई उपचारात्मक याचिका लंबित है।
इस मामले में पेश हुए कुछ वकीलों ने मेहता की दलील का समर्थन किया और कहा कि उपचारात्मक याचिका पर फैसला आने के बाद ही इन दलीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इन याचिकाओं को जुलाई में सूचीबद्ध किया जाए।
हालांकि, कुछ राज्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इन दलीलों का विरोध किया और कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं। एक वकील ने कहा कि कुछ अपील 1999 और 2011 में दायर की गई थीं।
पीठ ने मामले की सुनवाई 20 मई के लिए स्थगित कर दी।
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि संसद अब भी खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति पर ‘‘कोई भी सीमा’’ लगाने के लिए कानून बना सकती है।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा था कि रॉयल्टी एक प्रकार का कर या वसूली है तथा केंद्र के पास इसे लगाने की शक्ति है।
उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त, 2024 को, खनिज-समृद्ध राज्यों को केंद्र और खनन कंपनियों से एक अप्रैल, 2005 से 12 वर्षों की अवधि में खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर हजारों करोड़ रुपये की रॉयल्टी एवं कर बकाया की वसूली करने की अनुमति दी थी।
इसने कहा था कि राज्यों की कर संबंधी मांग के भुगतान का समय एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली 12 वर्षों की अवधि में किस्तों में विभाजित होगा।
भाषा नेत्रपाल माधव
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