सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मस्जिद में नमाज का मामला नहीं भेजा जाएगा बड़ी बेंच को

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मस्जिद में नमाज का मामला नहीं भेजा जाएगा बड़ी बेंच को

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  • Publish Date - September 27, 2018 / 10:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अयोध्या विवाद से जुड़े एक मामले अहम फैसला सुनाया हैअदालत ने कहा कि मस्जिद में नमाज का मामला पांच जजों वाली बेंच को नहीं भेजा जाएगा। शीर्ष अदलत के 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से कहा कि मामला बड़ी बेंच को नहीं सौंपा जाएगा।

तीन जजों में से दो जज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजने पर राजी हुए। इस मसले पर 1994 के फैसले में कहा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। फैसला सुनाने वाली बेंच के तीसरे जज जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं साथी जजों की बात से सहमत नहीं हूं। कोर्ट ने कहा कि फारुकी मामले में टिप्पणी से अयोध्या केस की सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा। 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई होगी।

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सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मुस्लिम पक्ष की इस्माइल फारुकी फैसले के उस अंश पर पुनर्विचार की मांग पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1994 में अयोध्या मे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली इस्माइल फारुकी की याचिका पर फैसला दिया था। उस फैसले में एक जगह कोर्ट ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है।

वेब डेस्क, IBC24