Man wanted to have sex with MBBS student
Man wanted to have sex with MBBS student : मुंबई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 100 से अधिक गवाहों का हवाला देते हुए नवंबर 2021 में एमबीबीएस छात्र स्वदिच्चा साने की हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ 1,790 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। आरोपी ने कथित तौर पर साने के शव को समुद्र में फेंकने की बात कबूल की, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान शामिल हैं, और अभियुक्तों ने कथित तौर पर अपने बचाव में सबूत बनाने का प्रयास किया।
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बता दें कि इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने अन्य सबूतों के साथ 125 गवाहों के बयान भी शामिल किए हैं जिनमें चार प्रमुख गवाह भी शामिल हैं। चार्जशीट को “लास्ट पर्सन सीन” थ्योरी के आधार पर तैयार किया गया है। एमबीबीएस की छात्रा सदिच्छा साने 2021 से बांद्रा के बैंडस्टैंड से गायब है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में लाइफगार्ड मिठू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है जिसने यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर साने की हत्या कर दी थी।
दरअसल इस साल जनवरी माह में जब्बार अंसारी नामक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले में लाइफगार्ड मिठू सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जाता है कि दोनों आरोपी दोस्त हैं। एक-दूसरे को जानते हैं। 29 नवंबर, 2021 से सदिच्छा लापता है। वह उस दिन दोपहर 2 बजे बांद्रा बैंडस्टैंड गई थी और उसी इलाके में काफी वक्त तक रही थी। मिठू सिंह और अंसारी दोनों उस दिन वहां थे।
Man wanted to have sex with MBBS student : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक मिठू सिंह और सदिच्छा साने के बीच बांद्रा बैंडस्टैंड पर हाथापाई भी हुई थी। इस दौरान उसने या तो उसको धक्का दिया या वह चट्टानों पर गिर गई थी। हालांकि पुलिस अभी तक उसके शव को बरामद नहीं कर पाई है। आरोपी मिठू सिंह छात्रा साने की हत्या करने और उसके शव को समुद्र में फेंकने की बात कबूल कर चुका है। उसने पुलिस को यह भी दिखाया कि उसने शव को कहां फेंका था। साने के पिता ने 29 नवंबर, 2021 को बोईसर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और मामला बाद में बांद्रा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद मामले को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में लिया था और इस साल हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक होटल के दो सुरक्षा गार्ड और मिठू के चाइनीज स्टॉल पर काम करने वाले दो कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।