ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के वित्तपोषण की साजिश का हिस्सा थे : ईडी ने अदालत में कहा
ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के वित्तपोषण की साजिश का हिस्सा थे : ईडी ने अदालत में कहा
नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों को वित्तपोषित करने की साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने अपराध से हुई आय का उपयोग किया था।
ईडी ने हुसैन की उस याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी जिसमें धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने हुसैन और ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने विभिन्न पक्षों से मामले में संक्षिप्त लिखित दलीलें पेश करने को कहा।
निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया हुसैन ने धनशोधन की साजिश रची थी और अपराध से हुई आय का उपयोग दंगों के लिए किया गया था।
हुसैन के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी कोई संपत्ति या अपराध से हुई कोई आय जब्त नहीं की गई है जिससे धनशोधन के कथित अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने को सही ठहराया जा सकता था।
ईडी के वकील ने दलील दी कि हुसैन ने दिल्ली दंगों के लिए धन का भुगतान किया था और दंगों को वित्तपोषित करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि यह धनशोधन का स्पष्ट मामला है।
भाषा अविनाश माधव
माधव

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