तमिलनाडु: अदालत ने मुरूगन मंदिर के अधिकारी को नगर निकाय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने कहा

तमिलनाडु: अदालत ने मुरूगन मंदिर के अधिकारी को नगर निकाय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने कहा

तमिलनाडु: अदालत ने मुरूगन मंदिर के अधिकारी को नगर निकाय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 pm IST
Published Date: September 9, 2021 7:54 pm IST

चेन्नई, नौ सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को ठहराने के लिए बगैर आवश्यक अनुमति के एक भवन का निर्माण करने और इसे पांच साल तक खाली रखने को लेकर यहां वाडापलानी स्थित प्रसिद्ध मुरूगन मंदिर के कार्यकारी अधिकारी को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के एक कार्यकारी अभियंता के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए सोमवार को यह निर्देश दिया।

इससे पहले सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मंदिर के संयुक्त आयुक्त/ कार्यकारी अधिकारी कोडमबक्कम के कार्यकारी अभियंता वी पेरियास्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने में जुट गये हैं।

 ⁠

न्यायाधीश ने कहा कि चार हफ्तों के अंदर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश


लेखक के बारे में