तमिलनाडु के डीजीपी ने गर्भवती महिला की मौत के मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी
तमिलनाडु के डीजीपी ने गर्भवती महिला की मौत के मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी
शिवगंगा (तमिलनाडु), 26 जुलाई (भाषा) तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) महेश कुमार अग्रवाल ने शिवगंगा जिले में दर्ज एक गर्भवती महिला की मौत के मामले की जांच सीबी-सीआईडी (अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग) को सौंपने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए की गई है।
रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मामला पहले तिरुपत्तूर टाउन पुलिस थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194(3) के तहत दर्ज किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 25 जुलाई को सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया।
यह कार्रवाई 24 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई।
यह मामला तिरुपत्तूर की रहने वाली 24 वर्षीय गर्भवती महिला अफरीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़ा है। अफरीन की शादी करीब पांच महीने हुई थी, उसकी जून में मौत हो गई थी।
अफरीन की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम के दौरान गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताएं हुईं।
इन आरोपों के बाद मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हस्तक्षेप करते हुए स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और मामले की जांच सीबी-सीआईडी के विशेष जांच दल को सौंपने का निर्देश दिया।
अदालत के निर्देश के अनुपालन में, तमिलनाडु के डीजीपी एवं पुलिस बल प्रमुख ने 25 जुलाई को आधिकारिक आदेश जारी कर इस मामले की जांच राज्य की प्रमुख जांच एजेंसी को सौंप दी।
भाषा शोभना रंजन
रंजन

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