तमिलनाडु : पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि 25 जून तक बढ़ाई गई |

तमिलनाडु : पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि 25 जून तक बढ़ाई गई

तमिलनाडु : पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि 25 जून तक बढ़ाई गई

:   Modified Date:  June 19, 2024 / 05:47 PM IST, Published Date : June 19, 2024/5:47 pm IST

चेन्नई, 19 जून (भाषा) चेन्नई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष ने केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सेंथिल बालाजी को प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अल्ली के समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी।

वस्तुत: महिला न्यायाधीश एस. अल्ली ने 14 जून को कहा था कि वह सेंथिल बालाजी की याचिका पर बुधवार को आदेश पारित करेंगी, जिसमें पूर्व मंत्री ने इस मामले में आरोप-मुक्त का अनुरोध किया था।

जब यह मामला बुधवार को सुनवाई के लिए आया तो सेंथिल बालाजी ने तीन और याचिकाएं दायर कीं। न्यायाधीश ने ईडी को इन तीन याचिकाओं पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

एक याचिका में, सेंथिल बालाजी ने वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करने और मामले को बाद की किसी तारीख तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। दो अन्य याचिकाओं में बालाजी ने ‘आधारभूत दस्तावेज संख्या 16 और 17’ में गुम हुए दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की है। ये दस्तावेज उनके खाते से संबंधित ‘काउंटरफॉइल चालान’ की प्रतियां हैं, जिन्हें ईडी ने अपनी जांच के दौरान इकट्ठा किया था।

ईडी ने कथित तौर पर ‘‘नकदी लेकर नौकरी देने’’ के मामले में से संबंधित धनशोधन मामले में बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया था।

यह कथित घोटाला ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुआ था, जब वह परिवहन मंत्री हुआ करते थे।

भाषा सुरेश माधव

माधव

 

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