तेलंगाना : दलित महिला से दुष्कर्मके दोषी को कुल 27 साल कारावास की सजा

तेलंगाना : दलित महिला से दुष्कर्मके दोषी को कुल 27 साल कारावास की सजा

तेलंगाना : दलित महिला से दुष्कर्मके दोषी को कुल 27 साल कारावास की सजा
Modified Date: March 27, 2025 / 10:32 pm IST
Published Date: March 27, 2025 10:32 pm IST

हैदराबाद, 27 मार्च (भाषा) तेलंगाना के नलगोंडा जिले की एक अदालत ने 2019 में एक दलित महिला को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में एक लॉरी चालक को बृहस्पतिवार को 27 साल कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि महिला दुष्कर्म की वजह से गर्भवती हो गई थी। उसने बताया कि जिला अतिरिक्त सत्र एवं एससी/एसटी अदालत ने 38 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया।

नलगोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक शरत चंद्र पवार ने बताया कि व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार) के तहत 10 साल कैद, धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत सात साल कैद और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि तीनों धाराओं में मिली सजाएं एक साथ चलेंगी।

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अदालत ने कुल 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2019 में व्यक्ति ने महिला से शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और जब वह गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया।

भाषा

शुभम धीरज

धीरज


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