हैदराबाद, दो दिसंबर (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने 60 वर्षीय एक व्यक्ति को फरवरी 2023 में 80 रुपये को लेकर हुए विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, रंगारेड्डी जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 20 फरवरी 2023 को आरोपी नशे की हालत में घर पहुंचा और अपनी 50 वर्षीय पत्नी से शराब खरीदने के लिए 80 रुपये मांगे।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि पत्नी के इनकार करने पर वह आक्रोशित हो गया और पहले डंडे से उसकी पिटाई की, फिर उसे घसीटकर झोपड़ी में ले गया तथा एक पत्थर से उसके सीने व चेहरे पर वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
भाषा
खारी पारुल
पारुल