प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों संबंधी समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों संबंधी समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों संबंधी समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया
Modified Date: December 18, 2025 / 02:54 pm IST
Published Date: December 18, 2025 2:54 pm IST

नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयकों पर विचार करने वाली संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है।

समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ के संबंध में यह प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूर कर लिया।

गत 12 नवंबर को 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद सारंगी को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया।

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लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विपक्ष के चार सांसद इस समिति में शामिल हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किए थे।

बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था।

भाषा वैभव हक

हक


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