आतंकी वित्तपोषण मामला: कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस

आतंकी वित्तपोषण मामला: कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस

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  • Publish Date - September 4, 2025 / 11:25 AM IST,
    Updated On - September 4, 2025 / 11:25 AM IST

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आतंकी वित्तपोषण के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका पर उससे जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

शब्बीर अहमद शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ‘‘बेहद बीमार’’ है।

पीठ ने उच्च न्यायालय के इस साल 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया।

पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय तय किया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उसके द्वारा इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शब्बीर अहमद शाह को एनआईए ने चार जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने 2017 में पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचकर व्यवधान पैदा करने के लिए धन जुटाने और एकत्रित करने की साजिश के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा