कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2021 से दाखिल जनहित याचिकाओं को नहीं सुनेंगे

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2021 से दाखिल जनहित याचिकाओं को नहीं सुनेंगे

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2021 से दाखिल जनहित याचिकाओं को नहीं सुनेंगे
Modified Date: May 1, 2025 / 07:49 pm IST
Published Date: May 1, 2025 7:49 pm IST

कोलकाता, एक मई (भाषा)कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामलों को पीठ को आवंटित करने की प्रणाली में बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक वर्ष 2021 से दाखिल जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाली पीठ नहीं करेगी।

मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक निर्देश पर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 2021 के बाद दायर जनहित याचिका मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की पीठ द्वारा की जाएगी।

जनहित याचिकाओं की सुनवाई आमतौर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाती है।

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प्रशासनिक निर्देश के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश की अदालत किसी भी नयी दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई नहीं करेगी।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस की निष्क्रियता और अति कार्रवाई से संबंधित अपीलों की सुनवाई अब न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा की पीठ द्वारा की जाएगी।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश


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