न्यायालय ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के मद्देनजर एसओपी की वकालत की

न्यायालय ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के मद्देनजर एसओपी की वकालत की

न्यायालय ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के मद्देनजर एसओपी की वकालत की
Modified Date: April 8, 2024 / 10:40 pm IST
Published Date: April 8, 2024 10:40 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देश भर के हवाई अड्डों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की खातिर एक प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता को रेखांकित किया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 30 जनवरी को कोलकाता हवाई अड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से कहा, ‘‘आप व्हीलचेयर पर बैठी महिला यात्री को हवाई अड्डा के सुरक्षा क्षेत्र में स्क्रीनिंग की खातिर खड़ा होने के लिए कहने के अपने कदम को उचित ठहरा रहे हैं…।’’

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पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर एक प्रभावी एसओपी होनी चाहिए।

मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

गुरुग्राम निवासी महिला के वकील ने व्हीलचेयर से जाने वाले यात्रियों की मदद के लिए हवाई अड्डे पर महिला सुरक्षा गार्ड और सहायक कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया है।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश


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