रॉय को अयोग्य करार देने संबंधी याचिका को खारिज करने के फैसले को अदालत ने रद्द किया

रॉय को अयोग्य करार देने संबंधी याचिका को खारिज करने के फैसले को अदालत ने रद्द किया

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  • Publish Date - April 11, 2022 / 11:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

कोलकाता, 11 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दलबदल के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक मुकुल रॉय को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करने संबंधी पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत उनके दावे के समर्थन में साक्ष्य के प्रमाणपत्र को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में नहीं लेने और उस पर विचार नहीं करने तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अस्वीकार्य मानने के मद्देनजर बनर्जी का आदेश ‘प्रतिकूल’ हो जाता है।

विधानसभा अध्यक्ष के 22 फरवरी के आदेश में रॉय को सदन की सदस्यता से दलबदल के आधार पर अयोग्य करार देने की नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने अपने 34 पृष्ठों के फैसले में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष धारा 65-बी के तहत दाखिल प्रमाणपत्र को कानून के अनुरूप देखने की जरूरत है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर फिर से विचार करना होगा।

पीठ में न्यायमूर्ति आर भारद्वाज भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि उचित होगा कि मामले को नये सिरे से फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष फिर से लाया जाए।

भाषा वैभव देवेंद्र

देवेंद्र