उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और किरेन रिजिजू के खिलाफ दर्ज याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, कही ये बात

Vice President Jagdeep Dhankhar : बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के खिलाफ उपराष्ट्रपति

  •  
  • Publish Date - February 9, 2023 / 02:40 PM IST,
    Updated On - February 9, 2023 / 03:06 PM IST

मुंबई : Vice President Jagdeep Dhankhar : बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रीजीजू की टिप्पणी को लेकर दायर एक जनहित याचिका गुरूवार को खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें : झीरम जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ा, सीएम बघेल बोले- रमन सिंह और मुकेश गुप्ता ही नहीं कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट हो

याचिका में किया गया ये दावा

Vice President Jagdeep Dhankhar :  ‘बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन’ द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि रीजीजू और धनखड़ की टिप्पणियों और आचरण से संविधान में उनके विश्वास की कमी दिखती है। इसमें धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने और रीजीजू को भी केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था।

यह भी पढ़ें : ठग के साथ किसने कर दी ठगी ? रमन सिंह का फेसबुक प्रोफाइल हैक होने पर CM भूपेश बघेल ने कसा तंज

बाद में बताए जाएंगे कारण

Vice President Jagdeep Dhankhar :  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील अहमद आब्दी और प्रतिवादियों की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह की दलीले सुनीं। अदालत ने कहा, ‘‘ हम कोई राहत देने के इच्छुक नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। कारण बाद में बताए जाएंगे।’’

यह भी पढ़ें : अपनी बोल्ड तस्वीरें बेचकर एडल्ट स्टार ने जीता ‘मेयर का चुनाव’, वायरल तस्वीरें देख हैरान रह गए लोग 

Vice President Jagdeep Dhankhar :  रीजीजू ने हाल ही में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली ‘अस्पष्ट है और इसमें पारदर्शिता की कमी’’ है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को रद्द करना संसदीय संप्रभुता के साथ एक गंभीर समझौता था।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें