Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,CG High Court On Kotwar Land Case: क्या सेवा भूमि पर कोटवारों का मालिकाना हक होगा? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला /image: IBC24
बिलासपुर। CG High Court On Kotwar Land Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कोटवारों और उसके उत्तराधिकारियों की सेवा भूमि पर मालिकाना हक के एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाया है। चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की फुल बेंच ने कहा कि 1950 में जमींदारी उन्मूलन से पूर्व मालगुजारों या जमींदारों द्वारा कोटवारों को सेवा के बदले दी गई जमीन पर कोटवार या उनके वारिस भू स्वामी अधिकार (Service Land Ownership) का दावा नहीं कर सकते। दो डिवीजन बेंच के ऑर्डर में विरोधाभास के बाद सिंगल बेंच ने मामला पूर्ण पीठ (फुल बेंच) को रेफर किया था।
CG High Court On Kotwar Land Case दरअसल, कबीरधाम जिले के गजेंद्र दास और स्थानीय जरहाटोला निवासी सुकृत दास ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर पूर्व में हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देकर सेवा भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने पाया कि दो अलग अलग डिवीजन बेंचों के निर्णय में परस्पर विरोधाभास है। इसी विरोधाभास को देखते हुए मामले को फुल बेंच के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां कोटवारों के विरुद्ध हाईकोर्ट का निर्णय सामने आया है। (CG High Court Latest Order)
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