दिल्ली उच्च न्यायालय हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को भी सुनवाई करेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को भी सुनवाई करेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को भी सुनवाई करेगा
Modified Date: January 15, 2026 / 10:48 pm IST
Published Date: January 15, 2026 10:48 pm IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अधिसूचित किया कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार भी कार्यदिवस होगा।

इस फैसले की जानकारी उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर दी।

सूचना के अनुसार, यह फैसला उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 22 दिसंबर, 2025 को लिया था।

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सूचना में कहा गया है, “माननीय पूर्ण पीठ ने 22.12.2025 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया है कि इस अदालत के लिए हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार अदालत का कार्य दिवस होगा।”

अब तक, उच्च न्यायालय में सप्ताह में पांच कार्यदिवस होते थे, और अदालत आमतौर पर शनिवार और रविवार को बंद रहती थी।

भाषा तान्या पवनेश

पवनेश


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