नाबालिग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने हाईकोर्ट ने दी अनुमति, सिम्स के डीन को चिकित्सा और कलेक्टर को रहने-खाने की व्यवस्था और सुरक्षा के निर्देश

नाबालिग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने हाईकोर्ट ने दी अनुमति, सिम्स के डीन को चिकित्सा और कलेक्टर को रहने-खाने की व्यवस्था और सुरक्षा के निर्देश

नाबालिग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने हाईकोर्ट ने दी अनुमति, सिम्स के डीन को चिकित्सा और कलेक्टर को रहने-खाने की व्यवस्था और सुरक्षा के निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 pm IST
Published Date: March 16, 2021 9:21 am IST

बिलासपुर। एक नाबालिग लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर बिलासपुर, डीन सिम्स को आदेश दिए। न्यायधिपति संजय के अग्रवाल के द्वारा तत्काल मामले की सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए बलात्कार पीड़ित नाबालिग के स्वास्थ्य की जांच हेतु सिम्स डीन को आदेश दिया और लड़की के रहने, खाने, सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश कलेक्टर बिलासपुर को दिया ।

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इस मामले की आज दिनांक 16 मार्च को पुनः सुनवाई हुई। नाबालिग पीड़िता ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, रजनी पांडेय, प्रकृति जैन, नीशांत भानुशाली के माध्यम से अपना प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करवाने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका लगवाई है, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रैग्नैंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के अनुरूप बलात्कार पीड़िता को प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का अधिकार दिया गया है।

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उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत आदेश भी ऐसे मामलों के संदर्भ में पारित किया है, जिसमे मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के कंसेंट और मामले की परिस्थितियों व पीड़िता के सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। सम्पूर्ण मामले की सुनवाई के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, कानून एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय ने पीड़िता की प्रेगनेंसी सिम्स बिलासपुर में टर्मिनेट करने का आदेश जारी किया और बलात्कार पीड़िता की देखभाल और डिस्चार्ज के बाद घर तक पंहुचाने की व्यवस्था करने का आदेश कलेक्टर बिलासपुर को दिया है, साथ ही बलात्कार पीड़िता होने के कारण डीएनए टिश्यू सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com