उच्च न्यायालय राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध सिद्धरमैया की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा

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उच्च न्यायालय राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध सिद्धरमैया की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा

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  • Publish Date - September 23, 2024 / 08:27 PM IST,
    Updated On - September 23, 2024 / 08:27 PM IST

बेंगलुरु, 23 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई है।

उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ इस मामले में मंगलवार को अपना आदेश सुनाएगी।

राज्यपाल ने प्रदीप कुमार एस.पी., टी.जे. अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

सिद्धरमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

राज्यपाल के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया और यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन है।

भाषा

शफीक माधव

माधव