तमिलनाडु के मंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आठ अप्रैल को सुनवाई करेगा

तमिलनाडु के मंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आठ अप्रैल को सुनवाई करेगा

तमिलनाडु के मंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आठ अप्रैल को सुनवाई करेगा
Modified Date: April 5, 2024 / 07:46 pm IST
Published Date: April 5, 2024 7:46 pm IST

नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमा चलाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी की याचिका पर आठ अप्रैल को सुनवाई करेगा।

पेरियासामी के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई की अपील के बाद न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

वकील राम शंकर के माध्यम से दायर एक आवेदन में, पेरियासामी ने चेन्नई की एक अदालत के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे को स्थगित करने और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया।

मंत्री ने उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसने अधीनस्थ अदालत के 17 मार्च, 2023 के आरोपमुक्त करने वाले आदेश को रद्द कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने 18 मार्च को कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) के तहत उसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी राज्य के राज्यपाल से प्राप्त करना आवश्यक था, जो कानून के तहत ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश


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