तिरुवनंतपुरम: लॉटरी विवाद को लेकर पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

तिरुवनंतपुरम: लॉटरी विवाद को लेकर पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

तिरुवनंतपुरम: लॉटरी विवाद को लेकर पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: February 27, 2026 / 06:10 pm IST
Published Date: February 27, 2026 6:10 pm IST

तिरुवनंतपुरम, 27 फरवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को जुलाई 2022 में अपने पिता की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश केपी अनिलकुमार ने आरोपी विनोद को लॉटरी टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पिता एंटनी की हत्या का दोषी पाया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को मृतक की पत्नी की स्थिति की जांच करने और आवश्यक हो तो उसे आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुरस्कार वाले लॉटरी टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद विनोद ने जुलाई 2022 में नेदुमंगड में अपने पिता पर हमला किया था। एंटनी की अस्पताल में मौत हो गई थी।

भाषा तान्या अविनाश

अविनाश


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