दहेज हत्या के मामले में परिवार के तीन सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी

दहेज हत्या के मामले में परिवार के तीन सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी

दहेज हत्या के मामले में परिवार के तीन सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी
Modified Date: August 8, 2024 / 08:36 pm IST
Published Date: August 8, 2024 8:36 pm IST

महाराजगंज (उप्र), आठ अगस्त (भाषा) महाराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में एक परिवार के तीन सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत के एक अधिकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश पी सी कुशवाहा ने बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष के सबूतों और गवाहों के आधार पर महिला के पति राज कुमार, सास सुनीता देवी और ससुर मोती चंद को सजा सुनाई। अदालत ने उनपर 25,000-25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला सरकारी वकील सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी अनुसार पांच जून, 2018 को गुगली थानाक्षेत्र के नंदना गांव में पूनम नामक एक महिला को उसके पति राज कुमार ने दहेज की मांग पूरी न करने पर मार डाला था।

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त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था ।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार


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