पलामू में हत्या के जुर्म में तीन को सश्रम आजीवन कारावास

पलामू में हत्या के जुर्म में तीन को सश्रम आजीवन कारावास

पलामू में हत्या के जुर्म में तीन को सश्रम आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: July 27, 2022 8:56 pm IST

मेदिनीनगर, 27 जुलाई (भाषा) झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में बुधवार को तीन लोगों को दोषी करार देते हुये सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी । इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में सजा की अवधि एक और साल के लिये बढ़ जायेगी ।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार ने 13 मार्च 2017 को सिंचाई करने के मामले में पैदा हुये विवाद में दोषियों ने सुरेंद्र गिरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी ।

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उन्होंने बताया कि अदालत ने पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर विनय गिरी, विनोद गिरी और नन्दन गिरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा, सं इन्दु

रंजन

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