त्रिपुरा: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तीन लोगों को 20 साल कठोर कारावास की सज़ा

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त्रिपुरा: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तीन लोगों को 20 साल कठोर कारावास की सज़ा

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  • Publish Date - June 11, 2026 / 12:02 PM IST,
    Updated On - June 11, 2026 / 12:02 PM IST

अगरतला, 11 जून (भाषा) त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2024 में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित याबा टैबलेट बरामदगी मामले में तीन लोगों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर 2024 में कठालिया नाका प्वाइंट पर एक वाहन से 950 ग्राम वजन की कुल 9,500 याबा टैबलेट बरामद की गई थीं। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया, “विशेष न्यायाधीश संजय भट्टाचार्जी ने बुधवार को मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।”

याबा टैबलेट को ‘क्रेज़ी ड्रग’ भी कहा जाता है। इसमें मेथामफेटामीन और कैफीन का मिश्रण होता है। भारत में इस मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भाषा तान्या मनीषा

मनीषा