हैदराबाद। TRS MLA purchase case : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टीआरएस के चार विधायकों को कथित तौर पर खरीदने के षड़यंत्र से संबंधित मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
अदालत ने विभिन्न शर्तों के साथ रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हायाजी स्वामी की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं। उन्हें तीन लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही धनराशि की दो जमानत राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया है। साथ ही तीनों को हर सोमवार विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने को कहा गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत चार विधायकों ने 26 अक्टूबर को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
read more;वाहन कंपनियों के लिए अच्छा रहा नवंबर, बिक्री में आया उछाल
TRS MLA purchase case : शिकायत के आधार पर इन तीनों के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र, रिश्वत की पेशकश से संबंधित प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया था। एक स्थानीय अदालत ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थीं। प्राथमिकी की प्रति के अनुसार रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उन्हें टीआरएस छोड़ने और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बनने के बदले 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। आरोपियों ने कथित तौर पर रेड्डी से टीआरएस के कुछ और विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश करके भाजपा में शामिल कराने के लिए कहा था।
read more: Gujarat Assembly Polls : दोपहर 1 बजे तक 34.48% मतदान, मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी लाइनें
केरल के राज्यपाल तटरक्षक पोत पर सवार होकर ‘ए डे…
3 hours ago