“Tu hai kya cheez, bahar mil”: “तू है क्या चीज़? बाहर मिल… देखता हूं ज़िंदा कैसे घर जाती है” फैसला सुनते ही आरोपी ने महिला जज को दी धमकी

"Tu hai kya cheez, bahar mil": "तू है क्या चीज़? बाहर मिल… देखता हूं ज़िंदा कैसे घर जाती है।" फैसला सुनते ही आरोपी ने महिला जज को दी धमकी

“Tu hai kya cheez, bahar mil”: “तू है क्या चीज़? बाहर मिल… देखता हूं ज़िंदा कैसे घर जाती है” फैसला सुनते ही आरोपी ने महिला जज को दी धमकी

"Tu hai kya cheez, bahar mil": "तू है क्या चीज़? बाहर मिल… देखता हूं ज़िंदा कैसे घर जाती है" / Image source: AI Generated

Modified Date: April 21, 2025 / 02:22 pm IST
Published Date: April 21, 2025 2:22 pm IST
HIGHLIGHTS
  • कोर्ट में बैठे जज को खुलेआम धमकी
  • वकील पर भी आरोप
  • जज ने साहस के साथ फैसला सुनाया

नई दिल्ली: “Tu hai kya cheez, bahar mil”:  देश में इन दिनो तो जैसे जजों के फैसले पर सवालिया निशान लगाना एक ट्रेंड बन गया है। सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक आए दिन किसी न किसी मामले के फैसलों को लेकर कोर्ट और जजों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन दिल्ली के द्वारका कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैसले से नाराज शख्स ने जज को कोर्ट के अंदर ही जान से मारने की धमकी दे डाली।

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“Tu hai kya cheez, bahar mil”:  मिली जानकारी के अनुसार मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने आज चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। जज का फैसला सुनते ही आरोपी बौखला गया और उसने कोर्ट के अंदर ही जज को धमकी देते हुए कहा कि “तू है क्या चीज़? बाहर मिल… देखता हूं ज़िंदा कैसे घर जाती है।”

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इतना ही नहीं, आरोपी ने जज पर कोई सामना फेंकने की कोशिश की और अपने वकील को उकसाया कि किसी भी कीमत पर उसे बरी करवाया जाए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोषी और उसके वकील ने जस्टिस को लगातार डराने-धमकाने की कोशिश की। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न किया, उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया और यहां तक कह दिया कि अगर वे बरी नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी जाएगी।

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जस्टिस मंगला ने अपने आदेश में लिखा, “मैं तमाम धमकियों और दबावों के बावजूद न्याय के पक्ष में डटी रहूंगी। आरोपी के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।” वहीं, कोर्ट ने आरोपी के वकील को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई कोई न की जाए? उन्हें अगली सुनवाई पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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