जुबिन की मौत के मामले में सिंगापुर से दो और असमिया प्रवासी सीआईडी के समक्ष पेश हुए
जुबिन की मौत के मामले में सिंगापुर से दो और असमिया प्रवासी सीआईडी के समक्ष पेश हुए
गुवाहाटी, 14 अक्टूबर (भाषा) गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में मंगलवार को असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष दो और असमिया प्रवासी पेश हुए। यह जानकारी एक शीर्ष अधिकारी ने दी।
ये लोग पिछले महीने सिंगापुर में गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे।
मामले में अब तक सिंगापुर में रहने वाले सात असमिया प्रवासी भारतीयों ने यहां जांच एजेंसी के समक्ष गवाही दी है। चार अन्य को भी सीआईडी द्वारा समन जारी किया गया था, लेकिन वे अभी तक पेश नहीं हुए हैं।
विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘‘आज अभिमन्यु तालुकदार और तन्मय फुकन सिंगापुर से आए हैं और सीआईडी के समक्ष पेश हो रहे हैं। उनसे पूछताछ जारी है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं।’’
दोनों असम एसोसिएशन, सिंगापुर के शीर्ष पदाधिकारी हैं और 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय हुई गर्ग की मृत्यु के समय नौका पर मौजूद थे। गर्ग चौथे ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ में भाग लेने के लिए सिंगापुर में थे।
गुप्ता ने सोमवार को कहा था कि चार प्रवासियों- जिओलंगसत नारजारी, परीक्षित शर्मा, सिद्धार्थ बोरा और भास्कर ज्योति दत्ता ने सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष गवाही दी।
इससे पहले, सिंगापुर से रूपकमल कलिता नामक केवल एक असमिया व्यक्ति सीआईडी के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसे जाने देने से पहले उससे 24 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी।
सीआईडी ने घटना के समय नौका पर मौजूद सभी 11 प्रवासियों को समन जारी किया था, जिनमें से केवल कलिता ने ही पहले नोटिस का जवाब दिया था।
शेष 10 को पिछले सप्ताह दूसरी बार समन जारी किया गया।
इससे पहले, ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके दो बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, तथा गर्ग के चचेरे भाई एवं असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी पिछले महीने सिंगापुर में मौजूद थे।
जुबिन गर्ग के पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य को भी तब गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस को उनके खातों से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के बड़े वित्तीय लेनदेन का पता चला।
गिरफ्तार किए गए सभी सात लोग अब पुलिस हिरासत में हैं। इन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है।
भाषा
नेत्रपाल मनीषा
मनीषा

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