पंजाब में दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार, 2 आरपीजी, आईईडी, ग्रेनेड और आरडीएक्स बरामद

पंजाब में दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार, 2 आरपीजी, आईईडी, ग्रेनेड और आरडीएक्स बरामद

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  • Publish Date - April 19, 2025 / 07:07 PM IST,
    Updated On - April 19, 2025 / 07:07 PM IST

चंडीगढ़, 19 अप्रैल (भाषा) पंजाब पुलिस ने शनिवार को आईएसआई समर्थित दो खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 13 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो रॉकेट चालित ग्रेनेड, दो हथगोले, आईईडी और आरडीएक्स के साथ-साथ अन्य हथियार जब्त किए हैं। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन दोनों मॉड्यूल का संचालन विदेश से किया जा रहा था ।

यादव ने बताया कि पहले आतंकी मॉड्यूल का संचालन फ्रांस स्थित सतनाम सिंह उर्फ ​​सत्ता कर रहा था, जबकि दूसरे मॉड्यूल का संचालन यूनान स्थित जसविंदर उर्फ ​​मन्नू अगवान द्वारा किया जा रहा था।

यादव ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित इन दोनों मॉड्यूल को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) द्वारा विदेश से संचालित किया जा रहा था।

यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह पंजाब में शांति और स्थिरता को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है।

पुलिस प्रमुख ने बताया कि पुलिस ने एक लॉन्चर सहित दो रॉकेट चालित ग्रेनेड (आरपीजी), दो परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ दो हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ दो किलोग्राम आरडीएक्स, पांच पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), छह मैगजीन, 44 कारतूस, एक वायरलेस सेट और तीन वाहन जब्त किए हैं।

यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जतिंदर उर्फ ​​हनी, जगजीत उर्फ ​​जग्गा (दोनों कपूरथला निवासी), हरप्रीत और जगरूप (दोनों होशियारपुर निवासी) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पहले आतंकी मॉड्यूल का संचालन सत्ता कर रहा था।

उन्होंने बताया कि अमृतसर में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दूसरे आतंकी मॉड्यूल के बारे में यादव ने बताया कि इससे संबंधित नौ गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। बटाला में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा रंजन दिलीप

दिलीप