Good News for CG Education Department Employees: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पदस्थ क्लर्क और चपरासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने लिया ऐसा फैसला कि झूमने लगेंगे खुशी से

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Good News for CG Education Department Employees: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पदस्थ क्लर्क और चपरासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने लिया ऐसा फैसला कि झूमने लगेंगे खुशी से

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  • Publish Date - August 8, 2026 / 09:29 AM IST,
    Updated On - August 8, 2026 / 09:30 AM IST

Good News for CG Education Department Employees: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पदस्थ क्लर्क और चपरासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने लिया ऐसा फैसला कि झूमने लगेंगे खुशी से / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • स्कूलों के लिपिक और भृत्य को कलेक्टर-कमिश्नर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा
  • प्रतिनियुक्ति स्वीकृत सेटअप के रिक्त पदों के विरुद्ध की जाएगी
  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति के कारण किसी स्कूल की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए

रायपुर: Good News for CG Education Department Employees छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने संभागीय आयुक्त (कमिशनर) और जिला कलेक्टर कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। नए निर्देशों के तहत अब आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ गैर-शैक्षणिक स्टाफ (लिपिक एवं भृत्य) को इन प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा।

मूल पदों पर वापसी से प्रभावित हो रही थी व्यवस्था

Good News for CG Education Department Employees विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए स्कूलों के गैर-शैक्षणिक अमले को अस्थायी रूप से कलेक्टर व कमिशनर कार्यालयों में संलग्न किया गया था। हाल ही में जब इन कर्मचारियों को उनके मूल शैक्षणिक संस्थानों के लिए कार्यमुक्त किया गया, तो जिला व संभाग स्तरीय दफ्तरों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने लगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए प्रक्रिया तय

इस समस्या के समाधान के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, यदि कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालयों में कर्मचारियों की अत्यंत आवश्यकता है, तो वे अपने स्वीकृत सेटअप के रिक्त पदों के विरुद्ध लिपिक व भृत्यों की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह प्रस्ताव सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को अंतिम विचार हेतु भेजा जाएगा।

स्कूलों की व्यवस्था न हो प्रभावित

शासन ने आदेश में यह स्पष्ट हिदायत भी दी है कि प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि कोई भी मूल शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) पूरी तरह से कर्मचारी-विहीन न हो, ताकि वहां का प्रशासनिक व शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो।

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छत्तीसगढ़ में किन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा?

स्कूलों में पदस्थ गैर-शैक्षणिक स्टाफ, यानी लिपिक और भृत्य को आवश्यकता के अनुसार कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा।

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति क्यों की जा रही है?

कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। इसी को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्ताव कौन भेजेगा?

कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालय अपने स्वीकृत सेटअप में रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेज सकेंगे। प्रस्ताव सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।

क्या किसी भी स्कूल के कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है?

प्रतिनियुक्ति के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल स्कूल पूरी तरह कर्मचारी-विहीन न हो। स्कूल की व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देश का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य जिला और संभाग स्तर के प्रशासनिक कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी दूर करना और प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखना है, साथ ही स्कूलों की व्यवस्था भी प्रभावित न हो।

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