Pm Kisan Maandhan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये की पेंशन, जानें कैसे

Pm Kisan Maandhan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये की पेंशन, जानें कैसे

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  • Publish Date - June 13, 2025 / 10:14 PM IST,
    Updated On - June 13, 2025 / 10:14 PM IST

Pm Kisan Maandhan Yojana/Image Credit:IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन
  • किसान की मृत्यु पर पत्नी को ₹1500 की पारिवारिक पेंशन
  • कोई दस्तावेज, प्रीमियम या जटिल प्रक्रिया नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: Pm Kisan Maandhan Yojana देश के किसानों को अर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र की सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। जिसके तहत देश के किसानों को एक समय बाद हर महीने पेंशन मिलती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में

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कैसे मिलती है पेंशन?

Pm Kisan Maandhan Yojana इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। जिसके लिए आपको ​रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जब किसान की उम्र 60 साल पूरा हो जाता है तो उन्हें 3000 रुपए की पेंशन मिलता है।

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खास बात ये है कि इस स्कीम का लाभ लेने ​के लिए किसानों को किसी तरह के डाक्यूमेंट जमा नहीं करना पड़ेगा। न तो आपको अपनी जेब से कोई प्रीमियम भरना पड़ेगा।

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अगर किसान नहीं रहे तो?

जब किसानों की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसी बीच अगर किसान का निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी को हर महीने 1500 रुपए दिया जाता है।

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जो किसान पीएम किसान निधि का लाभ ले रहे हैं, वो किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का लाभ ले सकते हैं। सम्मान निधि स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों को सरकार खुद से ही मानधन योजना में डाल देती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पेंशन कब से मिलती है?

इस योजना में किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

क्या "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" में दस्तावेज देने होते हैं?

नहीं, इस योजना के तहत कोई कागजी कार्रवाई या दस्तावेज देना जरूरी नहीं होता, विशेष रूप से PM-KISAN से जुड़े किसानों के लिए।

अगर किसान की मृत्यु हो जाए तो "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" में क्या होता है?

किसान की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी को ₹1500 मासिक पारिवारिक पेंशन मिलती है।