Unified Pension Scheme Latest News: नवरात्रि से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अब महज इतने साल की नौकरी पर भी मिलेगी पेंशन, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
नवरात्रि से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अब महज इतने साल की नौकरी पर भी मिलेगी पेंशन, Unified Pension Scheme Latest Update: Government amended the pension rules for employees
Unified Pension Scheme Latest News. Image Source- IBC24
- अब सिर्फ 20 साल की सेवा पर मिलेगी पूर्ण पेंशन (पहले 25 साल जरूरी थे)।
- सेवा के दौरान दिव्यांगता या मृत्यु पर परिजनों को पेंशन सुरक्षा।
- NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प – अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025।
नई दिल्ली। Unified Pension Scheme Latest Update केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के तहत अब कर्मचारियों को 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा, जबकि पहले इसके लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य थी। रकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, जो लंबे समय से इस सीमा को कम करने की मांग कर रहे थे। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में लागू किया गया है।
दिव्यांगता या मृत्यु पर भी मिलेगा लाभ
Unified Pension Scheme Latest Update नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके परिजनों को CCS पेंशन नियमों या UPS नियमों के तहत विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। इससे दिव्यांग कर्मचारी अथवा दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन का सुरक्षित लाभ मिल सकेगा।
UPS के अंतर्गत सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान
UPS में सरकार और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। अगर किसी कारणवश पेंशन योगदान या रजिस्ट्रेशन में देरी होती है, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों को मुआवजा भी दिया जाएगा। त्त मंत्रालय ने हाल ही में बयान जारी करते हुए बताया कि UPS के पात्र कर्मचारी एक बार के विकल्प के रूप में NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं। यह विकल्प कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने से तीन महीने पहले चुन सकते हैं। लांकि, ऐसे कर्मचारी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत पद से हटाए गए हैं या जिन पर कोई गंभीर जांच लंबित है, वे इस स्विच का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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