बकरीद को लेकर इस राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, घर पर पढ़नी होगी नमाज, कुर्बानी के ये होंगे नियम

बकरीद को लेकर इस राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, घर पर पढ़नी होगी नमाज, कुर्बानी के ये होंगे नियम

बकरीद को लेकर इस राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, घर पर पढ़नी होगी नमाज, कुर्बानी के ये होंगे नियम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 pm IST
Published Date: July 22, 2020 2:19 pm IST

लखनऊ। ईद-उल-अजहा यानी बकरीद उत्तरप्रदेश में 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इसे लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के दौर में योगी सरकार ने अपने गाइडलाइन में सभी नागरिकों से सामाजिक दूरिया बनाकर त्यौहार मनाने की बात की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

Read More News: गोधन न्याय योजना समेत अन्य विकास कार्यों को लेकर सीएम भूपेश ने कलेक्टरों से की चर्चा

वहीं यूपी पुलिस की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। सभी लोगों को घर में ही नमाज अदा करनी होगी। वहीं आदेश के मुताबिक इस बार कुर्बानी खुले में नहीं होगी। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन में पुलिस ने धर्मगुरुओं से भी अपील की है कि वे इस नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करें।

 ⁠

Read More News: नाबालिग सर्वेंट का दैहिक शोषण करने वाले एसआई के बर्खास्तगी के आदेश, सीएम ने कहा- विभागीय जांच की भी जरुरत नहीं

वहीं दूसरी ओर सरकार इस बार ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी। सरकार द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि मिश्रित और संवेदनशील इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। खुले स्थानों में कुर्बानी/गैर मुस्लिम इलाकों से खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

Read More News: 7 दिन के लॉकडाउन पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बोले- तरीका ठीक नहीं, भीड़ ही काफी है संक्रमण के लिए


लेखक के बारे में