उप्र : बलात्कार के दोषी को दस साल की सजा

उप्र : बलात्कार के दोषी को दस साल की सजा

  •  
  • Publish Date - July 17, 2024 / 12:49 PM IST,
    Updated On - July 17, 2024 / 12:49 PM IST

महाराजगंज (उप्र), 17 जुलाई (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला सरकारी वकील विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बताया, ‘विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) विनय कुमार सिंह ने मंगलवार को जिले के पनियरा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मोहम्मद आलम (32) को दोषी ठहराया।’

न्यायाधीश ने दोषी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 13 जुलाई, 2019 को हुई थी जब मोहम्मद आलम नाबालिग को उसके घर से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद मोहम्मद आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं जफर मनीषा नरेश

नरेश