उप्र: तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को मृत्युदंड

उप्र: तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को मृत्युदंड

उप्र: तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को मृत्युदंड
Modified Date: June 30, 2026 / 06:02 pm IST
Published Date: June 30, 2026 6:02 pm IST

प्रयागराज, 30 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने साथ ही दोषी पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने छह साल पुराने मामले में आरोपी गगन कुमार को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-ए और 302 (हत्या) एवं पॉक्सो की सुसंगत धारा के तहत दोषी करार देते हुए सोमवार को फांसी की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय आठ जून, 2026 को सुरक्षित रख लिया था और 22 जून को आरोपी को दोषी करार दिया।

पांडेय ने बताया कि 12 जून, 2020 को बच्ची की मां अपने भाई के ससुराल गई थी और रात नौ बजे घर वापस आने पर उसने अपनी तीन वर्षीय बेटी को लापता पाया।

उन्होंने बताया कि बच्ची की मां को घर पर पहुंचने के बाद पता चला कि शाम साढ़े सात बजे गगन लड़की को टाफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।

पांडेय ने बताया कि काफी समय तक बच्ची के न लौटने पर घरवालों ने उसकी खोजबीन शुरू की और आरोपी गगन के घर के पास लड़की मृत मिली।

उन्होंने बताया कि घटना के अगले दिन 13 जून, 2020 को मृतका की मां की तहरीर पर गगन के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अधिकारी ने बताया कि बच्ची के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उससे दुष्कर्म और गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।

भाषा राजेंद्र रवि कांत जितेंद्र

जितेंद्र


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