उप्रः बदायूं में श्वान को कार से कुचलने वाले चालक पर प्राथमिकी दर्ज |

उप्रः बदायूं में श्वान को कार से कुचलने वाले चालक पर प्राथमिकी दर्ज

उप्रः बदायूं में श्वान को कार से कुचलने वाले चालक पर प्राथमिकी दर्ज

:   Modified Date:  June 3, 2023 / 09:55 PM IST, Published Date : June 3, 2023/9:55 pm IST

बदायूं (उप्र) तीन जून (भाषा) बदायूं जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक मादा श्वान को कार से कथित तौर पर कुचलकर मार डालने को लेकर एक अज्ञात चालक के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

सिविल लाइंस थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) गौरव कुमार विश्नोई ने बताया कि पीपुल फॉर एनिमल (पीएफए) के जिलाध्यक्ष और पशु प्रेमी विकेन्‍द्र शर्मा की तहरीर पर शनिवार को अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत दर्ज की गयी है।

शर्मा ने कहा कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मालगोदाम रोड पर स्थित प्रगति विहार कालोनी मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रही एक मादा श्वान को कुचल दिया। उसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद चालक फरार हो गया।

शर्मा ने बताया कि पूरी घटना एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटैज में कार की नंबर प्लेट साफ देखी जा सकती है।

शर्मा ने इस घटना की तहरीर के साथ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपी, जिसके बाद मादा श्वान का पोस्टमार्टम कराया गया।

गौरतलब है कि इसके पहले बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में 25 नवंबर, 2022 को एक चूहे को डुबोकर मारने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी। बाद में, पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (किसी भी जीव जंतु का वध) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उससे गिरफ्तार किया था लेकिन उसे थाने से ही जमानत दे दी थी।

भाषा सं आनन्द

पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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