उप्र : दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र : दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र : दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: November 13, 2024 / 12:22 pm IST
Published Date: November 13, 2024 12:22 pm IST

महाराजगंज (उप्र), 13 नवंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल पहले दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर पुलिस अधीक्षक असित कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) फूल चंद कुशवाहा ने आरोपी जितेंद्र चौहान को अपनी पत्नी प्रीति चौहान (25) को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या करने का मंगलवार को दोषी करार दिया।

सिंह ने बताया कि अदालत ने चौहान पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जितेंद्र चौहान ने दहेज के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने से पत्नी के इनकार करने पर 21 दिसंबर, 2021 को प्रीति चौहान की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

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भाषा सं राजेंद्र मनीषा

मनीषा


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