उत्तर प्रदेश: 2021 में युवक की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश: 2021 में युवक की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश: 2021 में युवक की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
Modified Date: January 10, 2026 / 11:14 am IST
Published Date: January 10, 2026 11:14 am IST

बलिया (उत्तर प्रदेश), 10 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने एक युवक की हत्या करके लाश घर में एक गड्ढे में दफनाने की कोशिश के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश रामकृपाल ने धर्मेंद्र गुप्ता को हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील के अनुसार, 30 मई 2021 को गुप्ता अपने दोस्त जितेंद्र साहनी को कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर नयी बस्ती में स्थित अपने घर ले गया और उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने घर में गड्ढा खोदकर शव को दफनाने की कोशिश की।

 ⁠

जितेंद्र के भाई ओमप्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने गुप्ता के खिलाफ हत्या और बंधक बनाने का मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं जफर जोहेब

जोहेब


लेखक के बारे में