जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में उत्तराखंड का रवैया उदासीन: न्यायालय

जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में उत्तराखंड का रवैया उदासीन: न्यायालय

जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में उत्तराखंड का रवैया उदासीन: न्यायालय
Modified Date: May 15, 2024 / 04:38 pm IST
Published Date: May 15, 2024 4:38 pm IST

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए बुधवार को कहा कि यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य का रवैया “उदासीन” रहा है।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता।

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शीर्ष अदालत ने राज्य के वन विभाग में बड़ी संख्या में रिक्तियों के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश


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