उत्तराखंड: पतंजलि सोनपापड़ी मामले में तीन को कारावास

उत्तराखंड: पतंजलि सोनपापड़ी मामले में तीन को कारावास

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  • Publish Date - May 19, 2024 / 04:59 PM IST,
    Updated On - May 19, 2024 / 04:59 PM IST

पिथौरागढ़, 19 मई (भाषा) पिथौरागढ़ की एक अदालत ने पतंजलि इलायची सोनपापड़ी को बनाए जाने में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किए जाने के मामले में तीन लोगों को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया कि पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने यहां शनिवार को सजा सुनाने के साथ ही उन पर पांच हजार से लेकर 25 हजार तक का अर्थदंड भी लगाया है।

वर्मा ने बताया कि अदालत ने पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग कस्बे के दुकानदार लीलाधर पाठक को यह उत्पाद बेचने के लिए छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि ‘कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के सहायक प्रबंधक अजय जोशी को छह माह के कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना और हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक अभिषेक कुमार को छह माह कैद तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दोषी ठहराया गया।

वर्मा ने बताया कि 17 सितंबर 2019 को पाठक की दुकान से पतंजलि इलायची नवरत्न सोनपापड़ी के नमूने एकत्र करने के बाद उन्हें जांच के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया था।

रिपोर्ट में नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं पाए जाने के बाद 2021 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं दीप्ति खारी

खारी