तूतीकोरिन संयंत्र में आक्सीजन उत्पादन जारी रखने को लेकर वेदांता की अर्जी पर सुनवायी अगले सप्ताह |

तूतीकोरिन संयंत्र में आक्सीजन उत्पादन जारी रखने को लेकर वेदांता की अर्जी पर सुनवायी अगले सप्ताह

तूतीकोरिन संयंत्र में आक्सीजन उत्पादन जारी रखने को लेकर वेदांता की अर्जी पर सुनवायी अगले सप्ताह

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : July 30, 2021/7:18 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को वेदांता की उस आवेदन पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उसने तूतीकोरिन स्थित अपने ऑक्सीजन संयंत्र का संचालन शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 31 जुलाई की समय सीमा से आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष वेदांता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस आवेदन का उल्लेख किया और कहा कि शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन संकट को देखते हुए 31 जुलाई तक ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन की अनुमति दी थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम संयंत्र का संचालन जारी रखना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अर्जी दायर की गई है।

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह याचिका का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ‘‘राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है।’’

उन्होंने पीठ से कहा कि उनके पास इस मामले में वेदांता की ओर से दायर अर्जी नहीं है।

पीठ ने साल्वे को आवेदन की प्रति सिब्बल को देने को कहा और मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को वेदांता को तूतीकोरिन में उसके बंद ऑक्सीजन संयंत्र को संचालित करने की अनुमति देते हुए कहा था कि ऑक्सीजन की ‘‘राष्ट्रीय आवश्यकता’’ को देखते हुए आदेश पारित किया गया है और गैस के उत्पादन पर कंपनी को कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश ‘राष्ट्रीय संकट’ का सामना कर रहा है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि वेदांता को इस आदेश की आड़ में उसके कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में प्रवेश करने और संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वेदांता को ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन की अनुमति देने का आदेश किसी भी तरह से कंपनी के हित में किसी प्रकार का सृजन नहीं माना जाएगा।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को संयंत्र के कामकाज की निगरानी के लिए एक निरीक्षण समिति बनाने का निर्देश दिया था जिसमें तूतीकोरिन के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला पर्यावरण अभियंता, उप-कलेक्टर तूतीकोरिन और दो सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

अदालत ने कहा था कि वेदांता को उसके ऑक्सीजन संयंत्र को संचालित करने की अनुमति देने वाला आदेश 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा, उसके बाद वह कोविड-19 महामारी की जमीनी स्थिति का आकलन करेगा।

शीर्ष अदालत ने 23 अप्रैल को कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। उसने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि वह ऑक्सीजन उत्पादन के लिये तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट तांबा इकाई को अपने नियंत्रण में क्यों नहीं ले लेती, जो प्रदूषण चिंताओं को लेकर मई 2018 से बंद है।

भाषा. अमित अनूप

अनूप

 

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