विजय बाबू को दो जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाए : अदालत

विजय बाबू को दो जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाए : अदालत

विजय बाबू को दो जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाए : अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 pm IST
Published Date: May 31, 2022 5:49 pm IST

कोच्चि, 31 मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस और आव्रजन विभाग से कहा कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी मलयालम फिल्म निर्माता और अभिनेता विजय बाबू को एक जून को यहां आने पर गिरफ्तार न किया जाए।

उच्च न्यायालय ने बाबू को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन्हें दो जून को मामले के जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि अभिनेता को तब तक गिरफ्तार न किया जाए।

अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसके आदेश से संबंधित विभागों को अवगत करा दिया जाए और इसके बाद अदालत ने मामले को दो जून को अगली सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत ने कहा कि अभिनेता जब जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों, तब वह उनसे पूछताछ कर सकते हैं।

अग्रिम जमानत के लिए बाबू की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए गए। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।

उन पर एक महिला कलाकार का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और फेसबुक पर पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का आरोप लगाया गया है।

भाषा

प्रशांत नरेश

नरेश


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