वक्फ (संशोधन) विधेयक को ‘लुटेरा (संशोधन) कानून’ कहा जाना चाहिए: ओवैसी
वक्फ (संशोधन) विधेयक को ‘लुटेरा (संशोधन) कानून' कहा जाना चाहिए: ओवैसी
हैदराबाद, 29 मार्च (भाषा) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि विधेयक को ‘लुटेरा (संशोधन) कानून’ कहा जाना चाहिए क्योंकि भाजपा नीत शासन वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस कथित टिप्पणी कि कोई भी वक्फ अधिकरण के खिलाफ अदालतों में नहीं जा सकता, ओवैसी ने कहा कि शाह ‘‘झूठ बोल रहे हैं।’’
वक्फ (संशोधन) विधेयक के मुखर आलोचक रहे ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14, 26 और 29 शामिल हैं।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भाजपा और राजग सरकार लुटेरों का काम कर रही है। वे वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। आप सर्वेक्षण आयुक्त (प्रस्तावित विधेयक के अनुसार) को क्यों हटा रहे हैं। यह वरिष्ठतम पद है। यह सब लूटपाट के लिए है। इसे वक्फ (संशोधन) नहीं बल्कि ‘लुटेरा (संशोधन) कानून’ कहा जाना चाहिए।
शाह की कथित टिप्पणियों पर ओवैसी ने कहा कि कई न्यायाधिकरण हैं, जिनमें आयकर अधिकरण और रेलवे दावे अधिकरण शामिल हैं और उच्च न्यायालय में इसके निर्णयों के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है।
ओवैसी ने कहा, ‘‘ क्या आप आयकर अधिकरण के खिलाफ (पुनर्विचार याचिका) नहीं दाखिल कर सकते? अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।’’
शाह ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे अगस्त 2024 में एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के लिए भेजा गया था, को संसद के वर्तमान सत्र में चर्चा एवं पारित करने के लिए लाया जाएगा।
भाषा शोभना माधव
माधव

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