जम्मू, 15 फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के बिना पूर्व अनुमति के निजी विदेश यात्रा पर जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक आदेश में कहा कि विदेशों की निजी यात्रा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुमति लेने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।
जीएडी के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि निजी यात्रा के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग ने 21 फरवरी, 2019 को अपने परिपत्र में कहा है कि अपनी निजी हैसियत से विदेश यात्रा पर जाने की इच्छा रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी से पहले से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
इसमें कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
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देवेंद्र नरेश
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