पश्चिम बंगाल भर्ती विवाद: उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त किए गए बेदाग शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई
पश्चिम बंगाल भर्ती विवाद: उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त किए गए बेदाग शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई
नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बेदाग पाए गए बर्खास्त शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया कि विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
राज्य सरकार की याचिकाओं पर यह आदेश आया है, जिसने तीन अप्रैल के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
तीन अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को ‘दोषपूर्ण’ बताया था।
बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की इस दलील पर भी गौर किया कि नयी भर्ती में समय लगेगा।
न्यायालय के फैसले के बाद बेरोजगार हुए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग की राज्य के कई जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई थी।
शीर्ष अदालत ने दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि उसने केवल बेदाग शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई है और राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम वर्तमान आवेदन में कक्षा 9-10 और 11-12 के सहायक अध्यापकों से संबंध में किए गए अनुरोध को कुछ शर्तों के तहत स्वीकार करने इच्छुक हैं।”
शर्तें बताते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नयी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 मई या उससे पहले प्रकाशित किया जाए और परीक्षा समेत पूरी प्रक्रिया इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी की जाए।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “इस आदेश के तहत उक्त शिक्षकों को कोई विशेष अधिकार या लाभ नहीं मिलेंगे।’
अदालत ने राज्य सरकार और उसके पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 31 मई तक या उससे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने नियुक्तियों को रद्द करने के 22 अप्रैल, 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को
इस साल तीन अप्रैल को बरकरार रखा था।
भाषा जोहेब माधव
माधव

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