नई दिल्ली : Latest Update on Rahul Gandhi : राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के आर्टिकल 102 (1) और रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत की गई है। सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई है।
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Latest Update on Rahul Gandhi : बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा दी गई है। साल 2019 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल को सजा मिलने और उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना होगा? क्या राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर 8 साल का ब्रेक लगेगा और क्या राहुल गांधी के पास कोई विकल्प बचा है?
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सवाल- क्या रिक्त होने के बाद वायनाड सीट पर होगा उपचुनाव?
जवाब- राहुल गांधी केरल की जिस वायनाड सीट से सांसद थे वहां उपचुनाव होगा क्योंकि आम चुनाव 2024 को होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है।संविधान के अनुसार, अगर आगामी चुनाव में 6 महीने से अधिक समय है तो उपचुनाव होता है।
सवाल- क्या राहुल गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ पाएंगे?
Latest Update on Rahul Gandhi : जवाब- फिलहाल तो राहुल गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख तक राहुल गांधी का कन्विक्शन रद्द हो जाए और सुप्रीम कोर्ट संसद सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेनशन पर रोक लगा दे तब राहुल उपचुनाव में भाग ले सकते हैं।
सवाल- क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में संसद सदस्यता खत्म किए जाने को चुनौती दे सकते हैं?
जवाब- संसद सदस्यता खत्म किए जाने के लोकसभा सचिवालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत राहुल गांधी हाईकोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। वहीं, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं।
सवाल- क्या ऊपरी अदालत से राहुल गांधी का कन्विक्शन रद्द होने पर बहाल हो जाएगी संसद सदस्यता?
जवाब- अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन हाईकोर्ट रद्द कर देता है या फिर सजा 2 साल से कम कर देता है तो भी उनकी संसद सदस्यता खुद ब खुद बहाल नहीं होगी। इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा।
सवाल- ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को अगर राहत नहीं मिली तो फिर क्या होगा?
Latest Update on Rahul Gandhi : जवाब- अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन नहीं रद्द होता है तो या एक महीने के बाद उन्हें दो साल की सजा काटनी होगी। फिर इसके 6 साल बाद तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके पॉलिटिकल करियर पर 8 साल का ब्रेक लग सकता है।
सवाल- क्या दोषी करार हुए सांसदों की पहले भी खत्म हुई सदस्यता और नहीं लड़ पाए चुनाव?
जवाब- राहुल गांधी से पहले भी सजा मिलने के बाद कई सांसदों-विधायकों की सदस्यता खत्म हुई। इनमें लालू प्रसाद यादव, रशीद मसूद, अशोक चंदेल, कुलदीप सेंगर और अब्दुल्ला आजम का नाम शामिल है।