Government took this big decision: दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शराब दुकानों को लेकर लिया बड़ा फैसला हाल ही में दिल्ली सरकार ने देसी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को 2 महीने अधिक चलने के लिए आदेश जारी किये है। जिसके मुताबिक अब शराब विक्रेता 30 सितम्बर तक शराब की दुकानों को चला सकेंगे। इसके पहले निजी शराब दुकान संचालकों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो रहा था. जिसके बाद दिल्ली में सरकारी शराब दुकानों को संचालन किये जाने का निर्णय हुआ था , लेकिन सरकारी शराब की दुकानों को शुरू होने में अभी और वक्त लग सकता है।.इसको देखते हुए आबकारी विभाग ने निजी शराब दुकानों का संचालन 2 महीने और महीने बढ़ने का निर्णय लिया है।
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दुकानदारों को मिली दो महीने की मोहल्लत
Government took this big decision: इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली में देसी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों के लिए अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है। वही जो लोग दुकान का संचालान करना चाहते है वो लोग L-3 लाइसेंस के जरिये अपने पंजीकृत ब्रांडों की मौजूदा कीमत पर बिक्री करने के लिए अगस्त 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक दो महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के जो लोग इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने की फीस, यानी लाइसेंस फीस, बीडब्ल्यूएच फीस और जमा करना होगा।