भुवनेश्वर, 31 जनवरी (भाषा) भुवनेश्वर की एक अदालत ने एक युवती को उसकी दोस्त की हत्या के सात साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु शेखर मलिक ने अनीशा मित्रा को किराये के मकान में साथ रहने वाली अपनी सहेली अलकनंदा दास की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।
एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने शुक्रवार को 10 गवाहों के बयानों और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अलकनंदा और अनीशा शहर के लिंगराज थाना क्षेत्र के गौरी नगर इलाके में किराये के एक मकान में लंबे समय से साथ रह रही थीं।
उसने बताया कि अनीशा ने 19 जनवरी 2019 को अलकनंदा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी।
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान पता चला कि अनीशा को अलकनंदा के शादी करने के फैसले पर सख्त आपत्ति थी।
पुलिस ने बताया कि अनीशा ने अलकनंदा पर शादी रद्द करने का दबाव डाला था, क्योंकि उसे डर था कि इससे दोनों की दोस्ती टूट जाएगी।
भाषा
शुभम पारुल
पारुल